उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने परिवहन आयुक्त को यह सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं कि सार्वजनिक परिवहन के निजी क्षेत्र द्वारा संचालित वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर निजी परमिट धारक अपनी बस के चालक एवं परिचालाकों के चरित्र का पुलिस वेरीफिकेशन 15 दिन के अंदर करा लें तथा इसकी सूचना परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी को भी भेजें।
परिवहन मंत्री द्वारा दिये निर्देश पर परिवहन आयुक्त ने सभी सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे सभी निजी परमिट धारकों से यह सुनिश्चित करायें कि आगामी 16 जनवरी से कोई भी चालक व परिचालक बिना फोटोयुक्त पहचान पत्र के वाहन चालन का कार्य नहीं करे। फोटो पहचान पत्र पर वाहन संख्या, चालक/परिचालक का नाम, पिता का नाम, पता तथा मोबाइल नम्बर अवश्य अंकित हो। परमिट धारक को 15 दिन के अंदर अपने चालक व परिचालक को पहचान पत्र जारी करना होगा। चालक व परिचालक पहचान पत्र ड्यूटी के दौरान अपने गले में इस ढंग से पहनेगा कि पहचान पत्र में अंकित सभी प्रविष्टियां आसानी से पढ़ी जा सकें।
इसके अलावा परमिटधारक को वाहन में विन्ड स्क्रीन पर परमिट संख्या, वैधता तथा अपना नाम व मोबाइल नम्बर स्पष्ट रूप से लिखना होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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