उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा 34 निर्माण श्रमिकों को दुर्घटना सहायता योजना का लाभ दिया गया है तथा योजनान्तर्गत 26,80,000 रुपये की धनराशि व्यय की गई है।
यह जानकारी प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री डाॅ0 वकार अहमद शाह ने दी है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप हुई मृत्यु की स्थिति में 01 लाख रुपये तथा स्थाई पूर्ण अपंगता/विकलांगता के फलस्वरूप श्रमिक अथवा उसके आश्रितों को तात्कालिक अनुग्रह राशि के रूप में 75 हजार रुपये उलब्ध कराये गये। उन्होंने बताया कि स्थाई आर्थिक उपंगता/विकलांगता की स्थिति में 40 हजार रुपये का एकमुश्त भुगतान अनुग्रह राशि के रूप में बोर्ड द्वारा कराया गया है।
श्रम मंत्री ने जानकारी दी है कि गत 24 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना के द्वारा इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक की प्रसव के दौरान अथवा प्रसव के परिणाम स्वरूप हुई मृत्यु को दुर्घटना की परिधि में लाते हुए उसे दुर्घटना मानते हुए दुर्घटना सहायता योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया दुर्घटना सहायता योजना में इस समय 11 प्रार्थना पत्र विचाराधीन है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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