स्कूलों में चलने वाली बसों को परिवहन विभाग ने जो मानक निर्धारित करके रखे हैं। उनसे अब स्कूल की बसें बगैर मानक पूरा किए नहीं चल पाएंगी। परिवहन आयुक्त के पत्र का हवाला देकर जिला विद्यालय निरीक्षक जेपी यादव द्वारा सभी विद्यालयों को दिशा-निर्देश देकर ज्ञात करवाया हैं। जिसमें शिक्षण संस्था के नाम से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अनुबंधित बसों में आगे पीछे अनुबंधित होना फिर आॅन ड्यूटी लिखना भी जरूरी है। कोई भी स्कूल की बस अन्य सवारी नहीं ले जा सकेगा। बस में अगर स्कूल का नाम, फोन नम्बर लिखा होना भी जरूरी है। इसके अतिरिक्त बच्चों की सूची उनका नाम पता एवं कक्षा ब्लड़ गु्रप का चार्ट भी लिखा जाना चाहिए। स्कूल बस की अधिकतम आयु 15 वर्ष बस के चालक के अलावा महिला और एक पुरूष की तैनाती की जाए। मानक प्रमाण पत्र परिवहन विभाग से प्राप्त करके उसकी छायाप्रति कार्यालय में रखी जाए। किसी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य मानी जाएगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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