ईंट, भट्ठों के लिए पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त
राज्य सरकार ने उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) 35वां संशोधन नियमावली, 2012 के प्रख्यापन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस नियमावली के प्रख्यापन के फलस्वरूप अन्य बातों के अलावा ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था नियमावली में समाहित हो जाएगी। इसके साथ ही ईंट, भट्ठों के लिए पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त हो जाने से ईंट निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जाएगा।
प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के विशेष सचिव श्री विवेक वाष्र्णेय ने आज यहां बताया कि उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) 35वां संशोधन नियमावली, 2012 के प्रख्यापन का निर्णय भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वर्किंग ग्रुप द्वारा की गई संस्तुतियों को लागू करने हेतु सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27 फरवरी, 2012 के अनुपालन में लिया गया है।
विशेष सचिव ने बताया कि इसी क्रम में खनन पट्टे का न्यूनतम आकार और अवधि निर्धारित कर खान योजना को गौण खनिजों के लिए अनिवार्य बनाए जाने आदि, शासन द्वारा खनन पट्टों को आवंटित किए जाने में पारदर्शिता लाने हेतु ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था और ईंट भट्ठों के लिए पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त किए जाने से संबंधित संशोधनों को 35वंे संशोधन नियमावली, 2012 में समाहित करा दिया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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