उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने एवं उन्हें जागरूक बनाने के उद्देश्य से आगामी 24 दिसम्बर को ‘‘राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस’’ समारोह पूर्वक मनाया जायेगा। भारत सरकार ने इस वर्ष के लिए ‘‘उपभोक्ता एवं व्यापारी के मध्य विश्वास कायम रखना एवं उसे मजबूत बनाना’’ (कन्जूमर्स एण्ड ट्रेडर्स-फोस्टरिंग एण्ड स्ट्रेन्थनिंग ट्रस्ट) विषय रखा है।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट-माप, श्री दीपक त्रिवेदी द्वारा सभी प्रमुख सचिव/सचिव एवं मण्डलायुक्तों को भेजे गये परिपत्र में कहा गया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एवं उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों से परिचित कराने एवं जागरूक करने के लिये पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायें।
इस दौरान उपभोक्ताओं को आमंत्रित कर सभी विभागों द्वारा सेमिनार, प्रदर्शनी, रैली, पैम्फलेट का वितरण तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाये तथा उन्हें उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित सामग्री का वितरण किया जाये एवं उपभोक्ता फोरमों के निर्णयों से भी अवगत कराया जाये। इसके अलावा स्कूलों कालेजों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित निबन्ध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाये।
जारी परिपत्र में कहा गया है कि जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी शैक्षणिक संस्थाओं में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम सुनिश्चित करायें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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