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विवेचनाओं का स्थानान्तरण आरोपी पक्ष के कथन पर न किया जाये अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश

Posted on 20 December 2012 by admin

श्री अरूण कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उ0प्र0 द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद, समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकों को निर्देश दिये गये हैं कि विवेचनाओं का स्थानान्तरण आरोपी पक्ष के कथन पर न किया जाये।
अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा कहा गया है कि कतिपय परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षकों, जनपदीय पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में अभियुक्त पक्ष के अनुरोध पर विवेचनाओं का स्थानान्तरण किया गया है जबकि इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय समय पर स्पष्ट निर्देश जारी किये गये है। जिसमें मुख्यतः आरोपी पक्ष के अनुरोध पर साधारणतया विवेचनायें स्थानान्तरित न किये जाने, विवेचना स्थानान्तरण का मुखर आदेश किये जाने, ऐसे आदेशों से मुख्यालय/परिक्षेत्रीय कार्यालय को अवगत कराने, स्थानान्तरित विवेचनाओं का निकट पर्यवेक्षण में समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश है।
उन्होंने कहा है कि वादी का हित सर्वोपरि होता है। विवेचना अन्यत्र स्थानान्तरित करने की बजाय गुण-दोष के आधार पर पूर्ण निष्पक्षता से विवेचना की जाए। सामान्यतया आरोपी पक्ष के कथन पर विवेचनाएं स्थानान्तरित न की जाए। विवेचना का स्थानान्तरण क्षेत्राधिकारी अथवा अपर पुलिस अधीक्षक स्तर से नहीं किया जाएगा। यदि आवश्यक है तो वादी पक्ष की ओर से प्राप्त प्रार्थना पत्र पर विवेचना का स्थानान्तरण जनपद में केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी द्वारा ही किया जाएगा। अभियुक्त पक्ष के आवेदन पर विवेचना का स्थानान्तरण मुख्यालय के निर्देशों के अन्तर्गत अत्यन्त विशेष स्थिति में ही अनुमन्य है।
विवेचनाओं के स्थानान्तरण करने के निर्देश शासन स्तर से जनपदों में प्राप्त होते हैं ऐसे प्रकरणों, जिसमें वादी के हितों की रक्षा होने में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हों, संकलित कर इस मुख्यालय को भेजा जाये जिसे परीक्षणोपरान्त विचार हेतु शासन से अनुरोध किया जा सके।
विवेचनाओं के स्थानान्तरण के प्रकरणों में पूर्व निर्गत निर्देशों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए जिनमें मुख्यतः निम्न हैः- केवल जनपदीय पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा ही विवेचना स्थानान्तरण का आदेश किया जाय, ऐसे आदेश स्वमुखरित हों। इसकी सूचना परिक्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किया जाये। पूर्व विवेचक द्वारा की गयी विवेचना की समीक्षा एवं कमियों को संज्ञान में लिया जाये। राजपत्रित अधिकारियों द्वारा की जाने वाली विवेचनाओं के अतिरिक्त अन्य विवेचनाओं को केवल एस0आई0एस0 को स्थानान्तरित किया जाये। ऐसे स्थानान्तरण आदेश केवल एक बार किया जाये। स्थानान्तरित विवेचनाओं का समयबद्ध, गुणवत्त निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। स्थानान्तरित विवेचनाओं के त्वरित निस्पादन का प्रयास किया जाये।  अपरिहार्य स्थिति में उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा केवल एक बार विवेचनाओं का स्थानान्तरण किया जाये तथा इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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