लखनऊ- उत्तर प्रदेश में पहली बार ग्रामीण भूमिहीनों के लिए आम आदमी बीमा योजना लागू की गई है। परिवार के मुखिया या रोजगार करने वाले एक व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा।
यह जानकारी राजस्व मन्त्री श्री फागू चौहान ने दी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए हर दिन जोखिम भरा होता है, जिससे उनके चेहरे की मुस्कान दुर्लभ हो जाती है और जब भविष्य की अनिश्चित हो तो यह भी मुश्किल हो जाता है। प्रदेश सरकार समाज के अन्तिम व्यक्ति के छोटों पर मुस्कान लाना चाहती हैं। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए आम आदमी बीमा योजना लागू की गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भूमिहीन परिवार के 18 से 59 वर्ष की उम्र के एक व्यक्ति की जो परिवार का प्रमुख या रोजगार करने वाला सदस्य होगा, को इस योजना से लाभािन्वत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आयु प्रमाण-पत्र, राश्न कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र, मतदाता सूची, परिचय पत्र एवं सन्देह की स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
श्री चौहान ने बताया कि आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत प्रति सदस्य 200 रूपये वार्षिक प्रीमियम जमा किया जायेगा जिसमें प्रीमियम का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोष से 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा अंशदान दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर 30000 रूपये का बीमा धन नामांकित व्यक्ति को दिया जायेगी। लाभार्थी की दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से अपंग होने पर 75000 रूपये एवं दुर्घटना में एक ऑख या एक हाथ या एक पैर से अक्षम होने पर 37500 रूपये दिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बीमित सदस्य के बच्चों को छात्रवृति का लाभ भी दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक में पढ़ने वाले दो बच्चों को प्रतिमाह 100 रूपये की छात्रवृत्ति भी दी जायेगी। यह छात्रवृत्ति 01 जुलाई तथा 01 जनवरी को 100 रूपये प्रतिमाह की दर से दी जायेगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भूमिहीन परिवार के बीमित सदस्यों को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अलग-अलग नम्बर वाला एक परिचय पत्र भी दिया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Vikas Sharma
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