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ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई किये जाने के निर्देश

Posted on 15 December 2012 by admin

उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त आलोक कुमार ने ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई किये जाने के निर्देश सभी सम्भागीय एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने कहा है कि ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से अब आकस्मिक रूप से दूसरे जिलों के परिवहन अधिकारियों द्वारा चेकिंग कराकर इस बात की छानबीन की जायेगी कि कहीं स्थानीय अधिकारी इस मामले में ढि़लाई तो नहीं बरत रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्रास चेकिंग के आधार पर स्थानीय अधिकारियों की श्थििलता अथवा ओवरलोडिंग कराने में  संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरूद्ध निलम्बन जैसी सख्त कार्रवाई की जायेगी।
परिवहन आयुक्त ने सभी वाहन स्वामियों से भी अपील की है कि वे ट्रकों में निर्धारित सीमा से अधिक लदान न करें, ताकि चेकिंग के समय होने वाली असुविधा एवं कानूनी कार्यवाही से बच सकें। उन्होंने बताया कि ओवरलोडिंग की समस्या विशेषकर बालू तथा गिट्टी ढोने वाले ट्रकों में ही पायी गयी है। उन्होंने बताया कि खनन विभाग द्वारा जो मानक निर्धारित किये गये हैं उसके अनुसार 6 पहिया ट्रक में 4.5 घन मीटर तथा 10 पहिया से अधिक ट्रकों में 7.5 घन मीटर मोरंग बालू का लदान न किया जाए। इसी तरह गिट्टी के मामले में 6 पहिया ट्रक में 5.29 घन मीटर तथा 10 पहिया ट्रक में 6.52 घन मीटर से अधिक का लदान न किया जाए। परिवहन आयुक्त ने बताया कि ओवरलोडिंग वाले वाहनों में मोटर वेहिकल एक्ट के अन्तर्गत कार्रवाई के साथ-साथ प्रिवेन्शन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट के अन्तर्गत भी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन आयुक्त ने बताया कि ओवरलोडिंग के विरूद्ध परिवहन मंत्री के सख्त निर्देश हैं कि ऐसे वाहनों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि परिवहन मंत्री के निर्देश पर गत नवम्बर माह में चलाये गये विशेष अभियान के तहत 5662 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही कर 467.73 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया तथा 31 चालकों के विरूद्ध प्रिवेन्शन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट के तहत एफ0आई0आर0 भी दर्ज कराया गया।
परिवहन आयुक्त ने बताया कि गत 10/11 दिसम्बर को प्रदेश भर से 30 प्रवर्तन अधिकारियों को मुख्यालय बुलाकर उनसे आकस्मिक रूप से रात्रि चेकिंग करायी गयी, जिसमें लखनऊ में 175 वाहनों के विरूद्ध तथा उन्नाव में 25 वाहनों के ट्रकों में ओवरलोडिंग होने पर प्रिवेन्शन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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