प्रदेश के सिचंाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव बताया कि उ0प्र0 विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-115 के अन्तर्गत श्री हरपाल सिंह सैनी व श्री मुन्ना सिंह चैहान, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2009 को उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की में पिछले सात-आठ वर्षों का ठेकेदारों से कराये गये कार्यों का सम्पूर्ण भुगतान व दोषी अधिकारियों के विरूद्ध जांच कर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में दी गयी सूचना पर जांचोंपरान्त पाया गया कि श्री वीरेन्द्र प्रताप सिन्हा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूकड़ी द्वारा अपनी तैनाती अवधि (दिनांक 25.4.2000 से 30.6.2002) के दौरान 13.88 लाख रुपये तथा श्री अरविन्द कुमार तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की द्वारा अपनी तैनाती अवधि (दिनांक 30.6.2002 से 19.12.2003) के दौरान 38.19 लाख रुपये की देनदारियां सृजित की गई हैं। इस प्रकार बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति एवं धनावंटन प्राप्त हुए अनियमित देनदारियां सृजित करने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये उक्त अभियन्ताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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