उ0प्र0 सूक्ष्म लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना विषयक शासनादेश में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 सूक्ष्म लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नोलोजी अपग्रेडेशन) योजना विषयक शासनादेश 2007 में संशोधन करते हुए अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के अनुरूप ब्राण्डिंग एवं बौद्धिक सम्पदा के लिए भी प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है।
निर्णय के अनुसार ऐसे उद्यम जो अपनी उत्पाद श्रृंखला की ब्राण्डिंग करते हैं इनको कतिपय शर्तों के अधीन संबंधित वर्ष के पूर्ण विपणन का 01 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई उद्यम अपने उत्पाद एवं उत्पाद श्रंृृखला हेतु बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा का आवश्यक प्रमाणीकरण अथवा ट्रेडमार्क हेतु प्रमाणीकरण प्राप्त करता है तो भुगतान किए गए शुल्क का 75 प्रतिशत अधिकतम 02 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि कंसलटेन्सी ली गई हो तो मूल्य योजना के अनुसार कंसलटेन्सी शुल्क दिया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि टेक्नोलोजी अपग्रेडेशन योजना के उक्त शासनादेश में पूर्व से प्रोत्साहन की अन्य व्यवस्थाएं लागू हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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