उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समस्त प्रमुख सचिवों, सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये हेैं कि सेवाकाल में मृत्यु/सेवानिवृत्त कर्मिर्यों को उनके अवशेष देयकों का नियमानुसार भुगतान प्राथमिक्ता पर तत्काल सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी कर्मी या उनके आश्रित को उनके अवशेष देयकों के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारी को चिन्हित कर उन्हें दंडित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश जनपद रायबरेली शहर के 1065, सीताविला फील्ड हाॅस्टल रोड, गाॅधीनगर निवासी-श्रीमती सीतापति सिंह के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान दिये। श्रीमती सीतापति सिंह ने अपने प्रार्थनापत्र में उल्लेख किया था कि उनके पति अवर अभियंता, समरबहादुर सिंह, का देहान्त विगत 19 फरवरी 1991 को हो गया था। उस समय वे शारदा सहायक खण्ड-40 हैवलक रोड लखनऊ में तैनात थे। मृत्यु के लगभग 21 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी उन्हें अभी तक ग्रेच्युटी, लिंक इंश्यारेंस का भुगतान नहीं किया जा रहा है उक्त भुगतान हेतु अनेकों बार उच्च अधिकारियों को अनुरोध पत्र देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई।
मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुपालन में लोक शिकायत निदेशालय द्वारा तत्काल सुनवाई कर स्व0 समरबहादुर सिंह, अवर अभियंता की पत्नी श्रीमती सीतापति सिंह एवं उनके पुत्र श्री राजेश कुमार सिंह एवं पु़त्री सुश्री रीता सिंह को उनके पति के अवशेष देयकों की धनराशि 31 हजार 4 सौ 95 रूपये का भुगतान सुनिश्चित कराकर उनसे संतुष्टि प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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