प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने विनोद कुमार अधिशासी अभियंता मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल-8 बुलन्दशहर को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
श्री विनोद कुमार के द्वारा समानान्तर उपरी गंगा नहर, बुलन्दशहर के निर्माण हेतु विभाग एवं ठेकेदार के बीच विवादों के निस्तारण हेतु गठित विधायकों के पैनल द्वारा 17,99,38,461 रुपये के घोषित एवार्ड दिनांक 03 नवम्बर, 2003 के विरुद्ध विभाग की ओर से दायर प्रकीर्णवाद संख्या-85/2006 में पारित निर्णय दिनांक 04 दिसम्बर, 2008 के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में खण्ड के अधीनस्थ कर्मियों द्वारा कूट रचना कर रिट याचिका संख्या-8325/2009 दाखिल करने सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये फर्जी अभिलेखों तथा उक्त रिट याचिका में शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल करने सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये फर्जी अभिलेखों आदि का संज्ञान न लेने, उक्त अभिलेखों को समय से प्रस्तुत न किये जाने का संज्ञान न लेने, दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध समय से कार्यवाही न करने, अपने अधीनस्थ कर्मयारियों पर शिथिल नियंत्रण होने तथा कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन न करते हुए प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने के चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। निलम्बन अवधि में उन्हें प्रभाव अभियंता अभियंता सिंचाई विभाग उ0प्र0 के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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