जनता अवैध कब्जो की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करायें
मण्डलायुक्त मनजीत सिंह ने मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आगरा मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम सभा की भूमियों यथा तालाब/पोखर/चारागाह व कब्रिस्तान इत्यादि पर से अवैध कब्जे अतिक्रमण/कब्जा हटाने की कार्यवाही एक अभियान के रूप मे इस तरह चलाई जाये ताकि आम जनता व मीडिया में अच्छा संदेश जाये। जिन सार्वजनिक भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है और उन पर पुनः अतिक्रमण की सम्भावना हो तो उसकी सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार तार फ्रैन्सिग आदि की कार्यवाही की जाये।
मण्डलायुक्त ने यह भी निर्देश दिये है कि जनपद स्तर पर गठित समितियां(इन प्रकरणों) शिकायतों की गम्भीरता से साप्ताहिक समीक्षा कर अनुपालन करायें तथा आवश्यकतानुसार जिला शासकीय अधिवक्ताओं को भी अपनी समिति में सम्मिलित कर गुणवत्ता पूर्ण व समयबद्ध रूप से निस्तारण करायें। यदि अधीनस्थ न्यायालयों (सिविल व राजस्व) ने सम्बन्धित अतिक्रमण पर कोइ स्थगन आदेश दे रखा हो तों उनके संज्ञान में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को लाकर स्थगनादेश समाप्त कराकर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटवाया जाये।
इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त (प्रशासन) मुकेश चन्द्रा ने बताया कि ग्राम सभाओं की भूमि पर स्थित तालाब/पोखर, चारागाह एवं कब्रिस्तान की भूमि पर से अवैध कब्जों को हटाने के लिए शासन द्वारा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें जिलाधिकारी/डी0आई0जी0 सदस्य, तथा अपर आयुक्त (प्रशासन) सदस्य संयोजक, उप निदेशक सूचना सदस्य है। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में पुलिस अधीक्षक सदस्य, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अथवा (वित्त एवं राजस्व) सदस्य संयोेजक, उप जिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, जिला सूचना अधिकारी सदस्य है।
अपर आयुक्त (प्रशासन) ने जन सामान्य से आग्रह किया है कि वह अपने अपने ग्राम सभाओं की भूमि पर तालाब/पोखर/चारागाह एवं कब्रिस्तान की भूमि पर किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण की आपत्तियां/शिकायतों की सूचना समिति के सदस्यों को उपलब्ध करायें ताकि समिति द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर स्थित तालाब/पोखर/चारागाह एवं कब्रिस्तान से अवैध अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से की जा सके।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com