दीवानी न्यायालय के अपर सिविल जज (जे.डी) षष्टम डा. सुनील कुमार सिंह ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि 2 दिसम्बर को जनता इण्टर कालेज जफराबाद के प्रांगण में आयोजित विधिक साक्षरता/सहायता जागरूकता महाशिविर में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर छोटे-मोटे आपराधिक मामलों के अलावा बैंकों का विवाद भी निबटाया जायेगा। इसके अलावा विकास खण्डों में संचालित योजनाओं से भी उपस्थित लोगों को अवगत कराने के साथ उनके हक व अधिकार के लिये जागरूक किया जायेगा। डा. सिंह ने बताया कि उक्त शिविर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, महामाया आवास, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना सम्बन्धी जानकारी लोगों को प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि शिविर में उपरोक्त के अलावा सामान्य जनता की जानकारी के लिये तहसील से सम्पादित होने वाले कार्यों की सूचना भी उपलब्ध करायी जायेगी। वरासत, नामांतरण, पैमाइश, भूमि आवंटन, कृषि पट्टा, आवासीय पट्टा, मत्स्य पालन पट्टा, पौधरोपण के लिये पट्टा, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धी अधिकारों के लिये लोगों को जागरूक किया जायेगा। श्री सिंह ने बताया कि प्राकृतिक, दैवीय आपदा (बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड, भूकम्प, भूस्खलन, शीतलहरी, लू प्रकोप, ओलावृष्टि, आकाशीय विद्युत, बादल का फटना, हिमस्खलन, कीट आक्रमण आदि) के अन्तर्गत घटना घटित होने पर निम्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि अनुगृह राशि, अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, पशुपालन, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं हैं जिनसे सभी को अवगत कराया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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