Categorized | लखनऊ.

स्टाम्प रजिस्ट्रेशन से राजस्व प्राप्ति की मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा

Posted on 25 November 2012 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने सूचना प्रौद्योगिक इकाइयों आदि द्वारा प्राप्त की गई स्टाम्प शुल्क में छूट से सम्बन्धित शर्ताे का उल्लंघन करने वाली इकाइयों की बैंक गारंटी को भुनाकर जमा कराने के निर्देश दिए। शासन की नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत बैंक गारंटी महानिरीक्षक निबन्धन के नाम लिए जाने के प्राविधानों का अक्षरशः पालन किया जाए। शर्तों का उल्लंघन करने वाली नोएडा व ग्रेटर नोएडा की 154 इकाइयों की बैंक गारण्टी को भुनाकर विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों की समीक्षा कर प्रगति से प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को अवश्य अवगत कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में बैंक गारण्टी नहीं ली गई है, उनको चिन्हित करके सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दण्डित किया जाए।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन से राजस्व प्राप्ति के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विभिन्न भूखण्डों व बहुमंजिला भवनों के आवंटन के 6 माह की अवधि में एग्रीमेन्ट टू लीज अभियान चलाकर पंजीकृत कराने के निर्देश भी देते हुए कहा कि आगे किसी प्रकार के विस्तार की अनुमति न दी जाए। उन्होंने उप पट्टा विलेखों के निष्पादन में उत्पन्न समस्याओं के कारण बाधित स्टाम्प राजस्व की प्राप्ति के सम्बन्ध में निर्देश दिए कि ऐसे विशिष्ट प्रकरणों के सम्बन्ध में विभाग टिप्पणी प्रस्तुत करें ताकि सुविचारित निर्णय लिया जा सके। इसी प्रकार द्वितीय व तृतीय एवं अन्य परिवर्तनीय मुख्तारनामों के आधार हस्तान्तरण की अनुमति के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रकरणों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा टिप्पणी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए।
श्री उस्मानी ने यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के आवासीय भूखण्डों की यथा संशोधित हस्तान्तरण नीति के समान नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड में प्रस्ताव रखकर आगामी 15 दिसम्बर तक संशोधित हस्तान्तरण नीति का अनुमोदन कराकर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राधिकरण द्वारा किश्तों पर आवंटित फ्लैटों एवं ड्यूप्लेक्स की रजिस्ट्री के उपरान्त अनुमति जारी किये जाने के सम्बन्ध में यह निर्देश दिए कि आगामी 15 दिसम्बर तक प्राधिकरण यह कार्य पूर्ण कर ले। उन्होंने सहकारी एवं अन्य आवासीय समितियों के मूल सदस्यों के अन्य अन्तरिती सदस्यों के पक्ष में उप पट्टा विलेखों का निष्पादन कराये जाने के सम्बन्ध में तत्काल विभाग द्वारा टिप्पणी प्रस्तुत कर निर्णय लिए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि ब्लड रिलेशन के अन्तर्गत हस्तान्तरण शुल्क से मुक्त हस्तान्तरण विलेखों की रजिस्ट्री कराये जाने के सम्बन्ध में 15 दिसम्बर, 2012 तक प्राधिकरण सुविचारित निर्णय ले ले। नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में औद्योगिक सम्पत्तियों के किरायेनामों की अनिवार्य रजिस्ट्री के सम्बन्ध में 15 दिसम्बर, 2012 तक प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखकर इसका निर्णय करा लिया जाए। उप पट्टों के अनुबन्ध पत्रों की अनिवार्य रजिस्ट्री कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा अपेक्षा की गई कि यह कार्य 15 दिसम्बर, 2012 तक पूर्ण करके अवगत कराया जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, श्री बी0एम0 मीना, आयुक्त, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, श्री आलोक कुमार, जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री एम0के0एस0 सुन्दरम् सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

April 2024
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
-->









 Type in