उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष एवं अल्पसंख्यक कल्याण, हज व नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खाँ ने वर्ष 2013 में हज करने के इच्छुक लोगों से आग्रह किया है कि जिन लोगों के पास अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट नही है वे हज-2013 की घोषणा होने से पहले रीजनल पासपोर्ट आफिस में आवेदन कर इसे बनवा लें। अब हज यात्रा के लिये अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट का होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट है वे यह सुनिष्चित कर लंे कि उनका पासपोर्ट 31 मार्च 2014 तक वैध है या नहीं और उसमें एक दूसरे से जुड़े हुये कम से दो रिक्त पन्ने उपलब्ध होने चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट की यह व्यवस्था बच्चों व षिषुओं पर भी लागू होगी। यदि पासपोर्ट की वैधता 31 मार्च 2014 से पहले समाप्त हो रही है या फिर उसके सभी पन्ने भर गये हैं तो ऐसी दषा में हज-2013 की घोषणा होने से पहले इस अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट का नवीनीकरण अवष्य करा लिया जाये।
श्री आजम खाँ ने इच्छुक हज यात्रियों का यह भी हिदायत दी है कि यदि उनका खाता किसी ऐसे बैंक में है जहाॅ आई. एफ. एस. कोड नहीं है तो वह पहले से ही अपना खाता किसी ऐसे बैंक में खुलवा लंे जहाँ पर यह कोड उपलब्ध हो। ऐसा करना जरुरी है क्यांेकि इच्छुक हज आवेदकांें को निरस्त चेक की प्रति आई. एफ. एस. कोड सहित हज आवेदन फार्म मेें लगाना होगा। ऐसा करने से धनराषि वापस करने के कार्य में तेजी आयेगी। उन्होने प्रदेष से वर्ष-2013 मेें हज पर जाने के इच्छुक लोगों से कहा है कि इन तैयारियों को पहले से ही पूरा कर लेने से उन्हे हज-2013 की घोषणा होने पर आवेदन करने में सुविधा होगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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