प्रदेश में स्थित औद्योगिक इकाइयों में श्रम कानूनों के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु औद्योगिक इकाई का निरीक्षण संबंधित अधिकारी/निरीक्षक संबंधित जिला अधिकारी अथवा मण्डलायुक्त की अनुमति के बिना नहीं कर पायंेगे।
यह जानकारी प्रमुख सचिव श्रम श्री शैलेश कृष्ण ने दी है। उन्होंने इस संबंध में श्रम आयुक्त, कानपुर को भेजे पत्र मंे निर्देश दिये हैं कि शिकायतों की जांच जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की पूर्व अनुमति से ही की जाय। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाय।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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