अभियान के दौरान अवकाश स्वीकृत करने पर रोक
परिवहन विभाग अनधिकृत वाहन संचालन रेाकने के लिए कल 7 नवम्बर से 15 नवम्बर तक विशेष अभियान चलायेगा। अभियान के दौरान किसी भी अधिकारी, कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। परिवहन अधिकारी अभियान के प्रगति की जानकारी प्रतिदिन सायंकाल 5.00 बजे तक मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।
प्रदेश के परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह के निर्देश पर परिवहन आयुक्त ने सभी परिवहन अधिकारियों को अवैध वाहन संचालन को कड़ाई से रोकने के लिए आज दिशा-निर्देश जारी किये हैं। परिवहन मंत्री ने अवैध संचालन पर प्रभावी अंकुश न लगने पर परिवहन आयुक्त को अवैध वाहन संचालन रोकने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिये थे। परिवहन आयुक्त ने उप परिवहन आयुक्त तथा संभागीय परिवहन अधिकारियों को आकस्मिक रूप से मार्गों पर जाकर प्रवर्तन अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अभियान के दौरान किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के अवकाश को स्वीकृत करने पर रोक लगा दी है।
परिवहन आयुक्त ने अनधिकृत रूप से संचालित सवारी वाहनों को मोटरयान अधिनियम के की धारा-207 के अधीन बन्द करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने शिकायत वाले मार्गों पर विशेष रूप से प्रवर्तन की कार्रवाई प्रभावी ढंग से करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि यदि अनधिकृत वाहन संचालन की फिर भी शिकायत प्राप्त होती है एवं अवैध संचालन के रोकने में असफल होने की स्थिति में संबंधित प्रवर्तन अधिकारी की संलिप्तता एवं सत्यनिष्ठा संदिग्ध मनाते हुये, उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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