जिजा जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार दीवानी परिसर आगरा में दिनांक 18-11-2012 रविवार को 11ः00 बजे पूर्वान्ह से सायं 4ः00 बजे तक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद, सिविल वाद, कारपोरेशन अपीलेें, उपभोक्ता फोरम के मामले, श्रम विभाग के मामले, वन विभाग के मामले एवं दाण्डिक वादों का निस्तारण किया जायेगा।
इसी प्रकार समस्त तहसील मुख्यालयों पर जिलाधिकारी के अंतर्गत समस्त ए0डी0एम0, एस0डी0एम0 चकबंदी अधिकारी से संबंधित वाद-राजस्व, चकबन्दी, स्टाम्प मामले एवं फौजदारी वादों का भी निस्तारण लोक अदालत आयोजित कर किया जायेगा।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्र प्रकाश तिवारी अदालत में अधिक मामले नियत करके पक्षकारो को सूचित किया जाये और इस प्रकार नियत किये
गये वादों की सूची 08-11-2012 तक आवश्यक रूप से प्रषित कर दी जाये। लोक अदालत में निस्तारित वादों की सूचना निर्धारित प्रारूप पत्र पर लोक अदालत के दिन ही अपरान्ह 4ः00 बजे तक आवश्यक रूप से जिला प्राधिकरण कार्यालय को प्राप्त करा दी जाये जिससे की लोक अदालत तें निस्तारित वादों की सूचना लोक अदालत केदिन ही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को ई मेल/फैक्स किये जाने में अवरोध उत्पन्न हो।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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