उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-213 (1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेष सहकारी समिति (संषोधन) अध्यादेष-2012 को जारी किया गया है। इस अध्यादेष के अनुसार उत्तर प्रदेष सहकारी समिति अधिनियम-1965 की धारा-29 में संषोधन किया गया है। इस संषोधन के अनुसार सहाकरी समिति का कार्यकाल 3 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष कर दिया गया है।
यह जानकारी विषेष सचिव विधायी उत्तर प्रदेष ने दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com