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श्रमिकों की पुत्र-पुत्रियों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

Posted on 26 October 2012 by admin

उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों को प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर आर्थिक सहायता वितरण संबंधी योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए प्रार्थना पत्र श्रम कल्याण आयुक्त/श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश जी0टी0 रोड कानपुर के कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 30-11-2012 निश्चित है। योजनान्तर्गत डिग्री पाठयक्रम हेतु रू0 8000 डिप्लोमा पाठयक्रम हेतु 6000 सर्टीफिकेट पाठयक्रम हेतु रू0 4000 प्रति अभ्यर्थी एकमुश्त प्रति वर्ष दिये जाने का प्राविधान है।
उक्त योजना का लाभ केवल ऐसे छात्र एवं छात्राओं को दिया जाना है कि जिनके माता/पिता औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत श्रमिक की परिभाषा से आवर्त होते हो तथा उसकी मासिक वेतन (मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता) रू0 10,000 से अधिक न हो एवं उनके व्दारा कारखाने में छः माह तक लगातार सेवा की हो और प्रार्थना पत्र देते समय भी सेवारत हो। यदि अभ्यर्थी के माता/पिता देानों ही उत्तर प्रदेश में स्थित कारखानों के श्रमिक है तो माता एवं पिता की कुल मासिक वेतन (मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता) रू0 10,000/- से अधिक नही होना चाहिए।
आवेदन पत्र का प्रारूप श्रम आयुक्त संगठन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट  http://labour.up.nic.in पर भी डाउनलोड किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी उप श्रम आयुक्त आगरा के कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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