जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमित प्रताप सिंह ने बताया है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत अधिकतम रूपया 35000/- वार्षिक आय वाले अभिभावको की कक्षा 10 पास पुत्री को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु 30,000/- का अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग 3 के शासना देश संख्या 3240/52-3-12-सा(2)/12 /दिनांक 11 अक्टूबर 2012 द्वारा योजना अन्तर्गत पूर्व निधारित अभिभावको अधिकतम वार्षिक आय सीमा 35,000/- से बढ़ाकर 36,000/- वार्षिक कर दी गयी है ।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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