राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य विधिक प्राधिकरणों के कार्यपालक अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों को निर्देंष दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 को दृष्टिगत रखते हुए, भारत के समस्त पात्र नागरिकों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्राविधानों के अनुसार कानूनी सहायता दिया जाय। इसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आवष्यक कार्यवाही करें।
यह जानकारी विषेष सचिव न्याय उत्तर प्रदेष ने दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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