जिला विकलांग कल्याण अधिकारी गणेश प्रसाद ने जनपद के उन विकलांग जनो को सूचित किया है कि जिनके खाते डाक घर एवं जिला सहकारी बैंक के माध्यम से विकलांग पंेशन प्राप्त कर रहे है। वह विकलांग जन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर यथाशीघ्र एक सप्ताह के अन्दर विकास भवन स्थित कार्यालय में उपलब्ध कराये। राष्ट्रीयकृत बैंक खाता उपलब्ध न कराने पर पेंशन निरस्त कर दी जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विकलांक जन की होगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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