उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री डा0 वकार अहमद शाह ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में चिन्हित बाल श्रमिकों के नियोजकों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में दायर किये गये अभियोजनों की संबंधित निरीक्षक द्वारा प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाये। इसके साथ ही न्यायालय द्वारा साक्ष्य आदि के लिए जारी किये गये सम्मन/वांरट की तामील पुलिस विभाग के माध्यम से तत्परता से की जाये।
डा0 शाह ने कहा है कि लम्बित अभियोजनों, जिनकी संख्या प्रदेश में लगभग 10545 है, के शीघ्र निस्तारण हेतु जिला विधिक सेवा समिति के संज्ञान में लाकर सक्षम न्यायालय से एक निश्चित समयावधि के अन्तर्गत निस्तारित किये जाने का अनुरोध किया जाये। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा शासकीय अधिवक्ताओं के संबंध में की जाने वाली मासिक समीक्षा बैठक में बाल श्रम अधिनियम संबंधी वादों के निस्तारण की विशेष रूप से समीक्षा करने तथा इनके त्वरित निस्तारण/अभियोजन की स्थिति पर सजग निगाह रखने के निर्देश दिये गये हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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