उत्तर प्रदेष के श्रम मंत्री डा0 वकार अहमद शाह ने कहा है कि खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत चिन्हित बाल श्रमिकों के नियोजकों से प्रति बाल श्रमिक 20 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति भू-राजस्व की भांति वसूल किये जाने के निर्देंष दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेष में वर्तमान में लगभग 12.61 करोड़ रूपये की वसूली की जानी अवषेष है। उन्होंने बताया भू-राजस्व की भांति वसूली का कार्य जनपद स्तर पर राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है।
श्रम मंत्री ने जानकारी दी है कि जिलाधिकारियों को निर्देंष दिये गये हैं कि बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति की प्रत्येक मासिक बैठक में वसूली की समीक्षा अवष्य की जाय तथा यह वसूली प्राथमिकता पर कराया जाना सुनिष्चित किया जाये। जिलाधिकारियों को शासन द्वारा यह भी निर्देंष दिये गये हैं कि वसूल की गई धनराषि का निवेष तथा संबंधित बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ अर्जित ब्याज की धनराषि का उपयोग ‘‘उत्तर प्रदेष बाल श्रम पुनर्वास एवं कल्याण निधि नियमावली 2000’’ के अनुरूप सुनिष्चित किया जाये।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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