उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छोड़कर) के पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दरें निर्धारित करते हुए आय-सीमा का भी निर्धारण कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण ने इस आश्य के आदेश जारी कर दिये हैं। जारी आदेशानुसार कक्षा 1 से 5 तक के छात्र व छात्राओं को 25 रूपये प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए 40 रूपये तथा कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों के लिए 60 रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृति प्रदान की जायेगी। प्रदेश के रहने वाले पिछड़ा वर्ग के छात्रों को ही छात्रवृत्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। यह छात्रवृत्ति प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिए अनुमन्य होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को कक्षा 1 से 8 तक बिना आय-सीमा के प्रतिबन्ध के छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा जबकि कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राओं के अभिभावकांे की वार्षिक आय 30 हजार रूपये से अधिक नहीं होगी। आय प्रमाण-पत्र सदस्य लोक सभा, राज्यसभा, विधान मण्डल, जिला परिषद, नगर पालिका के सदस्य, मुख्य नगर अधिकारी, तहसीलदार या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी मान्य होगा।
जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में प्रवेश के समय ही छात्रों से छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर विद्यालय/शिक्षण संस्था के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा भरवाकर जमा कराये जायेंगे। पात्र छात्रों के आवेदन-पत्र एवं सूची शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को विलम्बतः 30 सितम्बर के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायेंगे। नवीन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का नाम मास्टर डेटा में जोड़ने की अंतिम समय-सीमा 30 सितम्बर निर्धारित की गयी है। इसके बाद नवीन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति देय होगी। इसी तरह शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में प्रवेश के समय ही कक्षा 01, कक्षा 06 एवं कक्षा 09 में प्रवेश लेने वाले छात्रों का नवीनीकरण संस्था स्तर पर करने के बाद साफ्टवेयर के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर सूची तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित जायेंगी। शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे एन0आई0सी0 द्वारा तैयार किये गये साफ्टवेयर पर पुराने छात्रों के डिलीशन/प्रमोशन तथा नये छात्रों की डेटा फीडिंग कराकर सी0डी0 तथा हार्डकापी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र संस्था स्तर पर जांच तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरक्षित रखे जायेंगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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