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फोटोयुक्त निर्वायक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण

Posted on 06 October 2012 by admin

विशेष अभियान तिथि 7,14,21 अक्टूबर को सेक्टर अधिकारी बूथों पर अनिवार्य रूप से जाये
बैठक मे अनुपस्थित अधिकारियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0दर्ज कराने के निर्देश

जिलाधिकारी अजय चैहान ने निर्देश दिये है कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावालियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्र्तगत विशेष अभियान तिथियो- 7,14,और 21 अक्टूबर को सेक्टर अधिकारी स्वयं आवंटित बूथों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें और निर्धारित चैक लिस्ट के बिन्दुओं पर आाख्या प्रस्तुत करे। इस अभियान के बारे में कराये गये प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में तथा वी0एल0ओ0 घर घर जाकर सर्वे कर रहे है, के सम्बन्ध मे कम से कम चार चार नागरिकों के बयान भी दर्ज करें। उन्होंने सचेत किया है कि तैनात अधिकारी स्वयं मौके पर जाये अपने स्थान पर किसी अधीनस्थ को न भेजें। उन्होंने चेतावनी दी कि अनुपस्थित पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व की सुसंगत धाराओं मे एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए भारत निर्वाचन आयोग को कार्यवाही हेतु सस्तुति भेज दी जायेगी।
जिलाधिकारी आज सूरसदन मे पुनरीक्षण के सम्बन्ध में नोडल आफीसर, निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सेक्टर आफिसरो के प्रशिक्षण सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1-1-2013 को आधार मानकर फोटोयुक्त मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन 1 अक्टूबर को मतदान केन्द्रों पर किया जा चुका है। मतदान केन्द्रो पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारी एवं बूथ लेविल आफिसरो के कार्यो के पर्यवेक्षण एवं विशेष अभियान तिथि 7,14,21,अक्टूबर 2012 को उनकी उपस्थित शतप्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को विधानसभा निर्वायन के अनुसार सेक्टर आफिसर उन्ही मतदेय स्थलों को आवंटित करते हुए नियुक्त किया गया है।
अपर जिलाधिकारी (नगर) उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण प्रकाश ने प्रशिक्षण में निर्वाचन आयोग के निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान सेक्टर अधिकारी बूथ पर बी0एल0ओ0 की पंजिका मे हस्ताक्षर अवश्य करे। उन्होंने बताया कि आर0पी0एक्ट के प्राविधानो के अनुसार एक नागरिक केवल एक बोटर कार्ड ही बनवा  सकता है। एक से अधिक स्थानो पर वोटर कार्ड बनवाने पर कारागार की सजा और अर्थदण्ड दोनों का प्राविधान है।
उन्होंने प्रारूप 6,6ए, 7,8, की उपयोगिता के बारे मे जानकारी दी। दिनांक 1 जनवरी 2013 को18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची मे सम्मिलित कराने हेतु बी0एल0ओ0 उनसे प्रारूप-6 भरवाकर प्राप्त करेगेंै आयोग द्वारा बूथ लेविल आफिसरो के द्वारा एक दिन मे 50 घर सत्यापन करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियां प्राप्त करनेकी अवधि 1 से 31 अक्टूबर 2012 तक है। इस बीच 6 तथा 9 अक्टूबर को ग्राम सभा। स्थानीय निकायों और रेजी डेन्ट वेलफेयर एसो0 आदि की बैठकों में फोटोयुक्त नामावलियों का पढ़ा जाना और नामों का सत्यापन किया जायेगा। इस दौरान 7,14,21 अक्टूबर विशेष अभियान तिथियो मे समस्त पदाभिहित स्थानों पर बूथ लेविल एजेन्टो के साथ दावे और  आपत्तिया प्राप्त की जायेगी।
इस अवसर समस्त अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, सेक्टर आफिसर आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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