उत्तर प्रदेश सरकार ने गुटका उद्योग पर प्रतिबन्ध लगाए जाने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबन्ध 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा।
राज्य सरकार ने यह कदम संसद द्वारा पारित फूड सेफ्टी एक्ट के अन्तर्गत उठाया है। संसद द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में भी लम्बे समय से चल रहे गुटका उद्योग पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने गुटका उद्योग से जुड़े हुए लाखों कर्मकारों, श्रमिकों व उद्यमियों की रोजी-रोटी को दृष्टिगत रखते हुए गुटका उद्योग पर लगाए जाने वाले प्रतिबन्ध को 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस अवधि का सदुपयोग करते हुए गुटका उद्योग से जुड़े हुए कर्मकारों, श्रमिकों व उद्यमियों द्वारा अन्य रोजगार एवं वैकल्पिक उद्योग तलाश कर लिया जाएगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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