उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 के लिए धान खरीद नीति घोषित कर दी है। इसके तहत कामन श्रेणी के धान का मूल्य 1250 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड ए श्रेणी के धान का मूल्य 1280 रुपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया है। धान की खरीद एक अक्टूबर से 28 फरवरी 2013 तक होगी। इस वर्ष 25 लाख मी0 टन धान क्रय का न्यूनतम कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया’ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 28 फरवरी 2013 तक क्रय केन्द्रों पर किसानों द्वारा लाई जाने वाली धान की समस्त मात्रा का क्रय किया जायेगा। इसके लिए 3250 केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 9 क्रय एजेन्सियों को नामित किया गया है, जिसमें खाद्य विभाग, उ0प्र0 सहकारी संघ,यू0पी0एग्रो, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, नैफेड, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन.सी.सी.एफ.) तथा भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि धान की खरीद सीधे केवल किसानों से की जायेगी तथा किसानों का मोबाइल नम्बर/फोन नम्बर भी धान क्रय पंजिका पर अंकित किया जायेगा। वास्तविक किसान की पहचान हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर ही धान खरीद किये जाने की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए किसानों को जोतबही, खतौनी तथा चकबन्दी अन्तर्गत ग्रामों में चकबन्दी संबंधी संगत भूलेख लाये जाने की अनिवार्यता होगी। उन्होंने बताया कि क्रय केन्द्रों पर सुचारू रूप से व्यवस्था बनी रहे इसके लिए ‘‘प्रथम आवक प्रथम खरीद’’ आधार पर खरीद की जायेगी।
खाद्य मंत्री ने बताया कि धान के मूल्य का भुगतान खाद्य विभाग के जिन क्रय केन्द्रों तथा कृषकों के खाते सहकारी बैंकों अथवा ग्रामीण बैंकों में हों, उन क्रय केन्द्रों को छोड़कर शेष समस्त केन्द्रों पर धान बिक्रेता कृषक के खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धान मूल्य का सीधा एवं त्वरित भुगतान की व्यवस्था की जायेगी। इसके अलावा ‘‘पेइज एकाउण्ट चेक’’ से भुगतान प्राप्त करने का विकल्प भी किसान के पास रहेगा। उन्हांेने बताया कि ऐसे खरीद केन्द्रों पर जहां आर0टी0जी0एस0 से भुगतान की सुविधा उपलब्ध न हो, वहां खाद्य विभाग के क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा 2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये) की सीमा तक ‘‘पेइज एकाउण्ट चेक’’ के माध्यम से किया जायेगा।
खाद्य मंत्री ने बताया कि समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये कामन एवं ग्रेड-ए की धान से चावल की रिकवरी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अरवा चावल के लिए 67 प्रतिशत मानकर सी0एम0आर0 की डिलवरी की जायेगी। क्रय एजेन्सियों द्वारा खरीदे गये धान की कुटाई करायी जायेगी तथा उत्पादित कस्टम चावल का सम्प्रदान (डिलीवरी) केन्द्रीय मूल्य हेतु भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर किया जायेगा। धान खरीद हेतु नामित सभी संस्थायें खरीदे गये धान से उत्पादित कस्टम चावल के मूल्य का बिल तैयार कर भारतीय खाद्य निगम से भुगतान प्राप्त करेंगी।
खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश स्तर पर धान खरीद का अनुश्रवण विशेष सचिव खाद्य श्री सुभाष चन्द्र त्रिवेदी, संयुक्त आयुक्त खाद्य श्री अनिल कुमार दमेले तथा मुख्य विपणन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। उन्हांेने बताया कि धान खरीद की स्थिति के निरन्तर अनुश्रवण हेतु खाद्य आयुक्त कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो एक अक्टूबर से प्रातः 8 बजे से सायं 7 बजे तक कार्यशील रहेगा। नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन/फैक्स नं0-2286046 तथा 2286044 है। क्रय एजेन्सियों को बोरों की व्यवस्था खाद्य विभाग द्वारा की जायेगी। कृषकों की सुविधा की दृष्टि से धान क्रय केन्द्रों पर धान का मूल्य, गुणवत्ता के मानक, संबंधित बैंक का नाम जहां भुगतान होना है, सम्बद्ध गांव की सूची आदि को क्रय केन्द्रों पर प्रदर्शित किया जायेगा। इसके अलावा क्रय केन्द्रों पर टोल फ्री नं0-18001800150 का प्रदर्शन किया जायेगा ताकि इस नम्बर पर खरीद संबंधी शिकायतों को दर्ज कराया जा सके।
खाद्य मंत्री ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक गांव को निकटतम दूरी के धान क्रय केन्द्र से सम्बद्ध किया जायेगा। गांवों का क्रय केन्द्रों से सम्बद्धीकरण इस तरह किया जायेगा, कि किसानों को धान बेचने के लिए 7 कि0मी0 से अधिक दूरी तय न करना पड़े। धान क्रय केन्द्र कार्य दिवसांे में प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक खुले रहेंगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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