एवं गैर खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में अब तक चिन्हांकित बाल श्रमिकों में से जो बाल श्रमिक शैक्षिक पुनर्वासन के लिये अवशेष रह गये हैं उनका नामांकन प्रत्येक दशा में 30 जून तक अवश्य कर लिया जाये। यह निर्देश गत दिवस श्रम मंत्री डा0 वकार अहमद शाह ने दिये हैं। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि बाल श्रमिकों के शैक्षिक पुनर्वासन हेतु चिन्हांकित बाल श्रमिकों की सूची निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के तीन दिन के अंदर बेसिक शिक्षा अधिकारी/परियोजना निदेशक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को उपलब्ध करायी जाये, जिससे बाल श्रमिकों के स्थानीय/जनपद का होने की दशा में उसका शैक्षिक पुनर्वासन सम्भव हो सके।
श्रम मंत्री ने निर्देश दिये हैं कि बच्चों के विद्यालयों में प्रवेश का विवरण संबंधित निरीक्षक द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त किया जाये, जिन बच्चों के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सूचना समय से उपलब्ध न करायी जाये, ऐसे प्रकरण बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति के संज्ञान में लाये जायें, जिसपर समिति अग्रेतर कार्यवाही का निर्णय लेकर शैक्षिक पुनर्वासन सुनिश्चित करायेगी।
बाल श्रमिक के शैक्षिक पुनर्वासन का दायित्व संबंधित निरीक्षक एवं जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी का सुनिश्चित किया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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