उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक को निर्देश दिये हैं कि 01 अगस्त, 2009 से पूर्व विभिन्न माध्यमों से भर्ती किये गये ऐसे परिचालकों को जो अनुशासनहीनता, ई0टी0एम0 टैम्परिंग एवं बिना टिकट यात्रियों के प्रकरणों में संविदा से नहीं हटाये गये हैं, को पुनः नियुक्त करने की कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे संविदा परिचालक जिन्होंने कम से कम छः माह तक बस परिचालन किया है, एवं निगम द्वारा निर्धारित 10,000 रुपये की प्रतिभूति धनराशि निगम कोष में जमा करने तथा निगम द्वारा निर्धारित अनुबन्ध पत्र भरने को तैयार हों, उन्हें पुनः नियुक्ति प्रदान करने पर विचार करें।
परिवहन मंत्री के निर्देश पर निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री आलोक कुमार ने के समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों को निर्देश दिये हैं कि निगम बसों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के मद्देनजर 01 अगस्त, 2009 के पूर्व निगम द्वारा संविदा पर नियुक्त ऐसे परिचालकों को पुनः नियुक्त करने की कार्यवाही की जाये, जिन्हें अनुशासनहीनता, एवं ई0टी0एम0 टैम्परिंग के प्रकरणों में संविदा से न हटाया गया हो।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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