उत्तर प्रदेष में जनता दुर्घटना बीमा योजना का नमा परिवर्तित कर ‘‘कृषक दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है। यह योजना उत्तर प्रदेष के सभी खातेदार और सह खातेदार किसानों के लिए चलाई जा रही है। इस योजना से प्रदेष के लगभग 2.5 करोड़ खातेदार और सह खातेदार आच्छादित होंगे।
योजना के अंतर्गत कृषक का तात्पर्य राजस्व अभिलेखों अर्थात खतौनी में दर्ज खातेदार और सह खातेदार है। बीमा योजना में 12 वर्ष से 70 वर्ष तक के कृषक आच्छादित होंगे। बीमा का आवरण पूर्व में एक लाख रूपये था जिसे बढ़ाकर अब पांच लाख रूपये कर दिया गया है।
बीमा का लाभ उन खातेदारों और सह खातेदारों को अनुमन्य होगा जिनकी अप्रकृतिक मृत्यु आग, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने, सांप अथवा किसी जहरीले जन्तु के काटने आदि से हो जाती है। प्राकृतिक मृत्यु के प्रकार, प्रकृति आदि के संबंध में बीमा कम्पनी के द्वारा विवाद उठाए जाने पर संबंधित जिले के जिलाधिकरी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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