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15 या उससे अधिक यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाये जायेंगे, तो परिचालक के विरूद्ध क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट के अन्तर्गत एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी जाएगी

Posted on 22 September 2012 by admin

राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रा कराने वाले परिचालकों के विरूद्ध अब एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी जाएगी तथा नियमित परिचालक को निलम्बित कर समीपवर्ती क्षेत्र से भिन्न दूसरे क्षेत्र से सम्बद्व किया जाएगा। यही नहीं दोष सिद्ध होने पर उन्हें सेवा से भी वर्खास्त किया जाएगा।
परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेषक श्री आलोक कुमार ने यह जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि भ्रष्टाचार एवं अनुषासनहीनता के विरूद्ध कड़े कदम उठाने के परिवहन मंत्री के निर्देंष के क्रम में परिवहन निगम ने यह कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि बसों की चेकिंग में यदि 15 या उससे अधिक यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाये जायेंगे, तो परिचालक के विरूद्ध क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट के अन्तर्गत एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी जाएगी।
प्रबन्ध निदेषक ने बताया कि इस संबंध में सभी क्षेत्रीय एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को सख्त निर्देंेष दिए गये हैं कि भ्रष्टाचार के प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उनके विरूद्ध प्रस्तावित अनुषासनिक कार्रवाई को शीघ्रता से निस्तारित करें। उन्होंने बताया कि अधिकरियों को यह भी निर्देंष दिए गये है कि 5 बिना टिकट यात्री पकड़े जाने के प्रकरण में प्रथम बार निलम्बित नियमित परिचालक को क्षेत्र के अन्य डिपों से सम्बद्ध करें। यदि अनुषासनिक कार्यवाही के पष्चात उसे बहाल किया जाता है तो उसे दूसरे डिपो में तैनात किया जाय। यदि बिना टिकट के प्रकरण में नियमित परिचालक दूसरी बार निलम्बित होता है तो उसे समीपवर्ती क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र से सम्बद्ध किया जाएगा तथा अनुषासनिक कार्यवाही के बाद पुनः बहाल किया जाता है, तो उसे दूसरे क्षेत्र में तैनात किया जाए। उन्होंने बताया कि इसी तरह संविदा परिचालकों के मामले में निर्देंष दिए गये हंै कि उनकी संविदा समाप्त कर संविदा परिचालकों के पूर्ण विवरण प्रधान प्रबन्धक (प्रवर्तन) को ई मेल से भेजें ताकि उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके, जिससे निकाले गये संविदा परिचालक किसी भी स्रोत से किसी अन्य डिपो में भर्ती न हो सकें।
प्रबन्ध निदेषक ने बताया कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में क्षेत्रीय प्रबन्धकों को यह भी निर्देंष दिये गये हैं कि बिना टिकट यात्रा कराने के प्रकरण में दोष सिद्ध होने पर दोषी परिचालक की सेवा समाप्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई दण्ड न दिया जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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