जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के आदेशानुसार दीवानी परिसर आगरा में 23-9-2012 रविवार को 11 बजे पूर्वान्ह से सायं 4 बजे तक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमे पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद, शिविल वाद, कारपोरेशन अपीले, उपभोक्ता फोरम के मामलें, श्रम विभाग के मामले, वन विभाग के मामले, एवं दाण्डिक वादो का निस्तारण किया जायेगां।
इसी प्रकार समस्त तहसील मुख्यालयो पर, जिलाधिकारी के अन्र्तगत समस्त ए0डी0एम0, एस0डी0एम0, चकबन्दी अधिकारी से सम्बन्धित वाद- राजस्व, चकबन्दी, स्टाम्प मामलें एवं फौजदारी वादों का भी निस्तारण दिनांक 23-9-2012 रविवार को समय 11 बजे पूर्वान्ह से सायं 4 बजे तक लोक अदालत आयोजित कर किया जायेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकारण ने समस्त पीठासीन अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उक्त दिवस मे नियत लोक अदालत मे अधिक से अधिक मामले नियत करके पक्षकारों को सूचित किया जाये और इस प्रकार नियत किये वादो कि सूची उनके कार्यालय को प्रेषित कर दी जाए।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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