राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा चालकों एवं परिचालकों की दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता होने की स्थिति में संविदा कार्मिकों का 5 लाख रूपये का ग्रुप दुर्घटना बीमा किया जायेगा। इसके अलावा संविदा कार्मिकों का ग्रुप दुर्घटना चिकित्सा बीमा भी किया जायेगा।
प्रदेश के परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने यह जानकारी देते हुये बताया कि संविदा कार्मिकों के बीमा के लिये युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी तथा न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी को नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में संविदा कार्मिकों के मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता होने की स्थिति में पूर्व में किसी प्रकार के प्रतिकर के भुगतान का प्राविधान नहीं था। इसे देखते हुये यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना बीमा हेतु प्रत्येक कार्मिक से 330 रूपये तथा चिकित्सा बीमा हेतु 140 रूपये प्रीमियम के रूप में लिया जायेगा।
बीमा क्लेम का भुगतान सीधे बीमा कम्पनी द्वारा संबंधित कार्मिक/आश्रित को किया जायेगा। बीमा कम्पनियों द्वारा चिकित्सा व्यय में प्रतिकर का भुगतान बीमित धनराशि 5 लाख रूपये का 10 प्रतिशत अथवा चिकित्सा व्यय का 40 प्रतिशत जो भी कम हो, किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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