मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला सम्परीक्षा अधिकारी, वाराणसी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत

Posted on 14 September 2012 by admin

समूहिक नकल कराने के दोषी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बलिया के प्रधानाचार्य भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर निलम्बित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर भ्रष्टाचार के आरोपी जिला सम्परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा जनपद वाराणसी के विरुद्ध सम्बन्धित थाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराकर प्रकरण की जांच उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान को सौंप दी गई है।
एक अन्य मामले में श्री यादव के निर्देशों के क्रम में जनपद बलिया के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य श्री एम0एल0गुप्ता के विरुद्ध सरकारी सेवक नियमावली की व्यवस्थानुसार अनुशासनिक जांच प्रारम्भ कराकर उन्हें तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
जिला सम्परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा जनपद वाराणसी श्री जवाहर लाल की वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोके जाने तथा बिना किसी कारण के विभागीय नियमों की उपेक्षा करने, राजकीय कार्य में रूचि न लेने और आॅडिट/निरीक्षण आख्याओं को अनावश्यक विलम्ब से पारित/प्रेषित कराने के कारण लघु दण्ड प्रदान किए जाने हेतु जांच आख्या की एक प्रति वित्त विभाग को भेजे जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। विवेचना के हित में श्री जवाहर लाल का स्थानान्तरण जनपद वाराणसी से दूरस्थ किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बलिया के प्रधानाचार्य श्री एम0एल0गुप्ता को जिलाधिकारी बलिया की आख्या एवं अन्य संगत साक्ष्यों को दृष्टिगत करते हुए निलम्बित किया गया है। अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा 2012 में परीक्षा केन्द्र परमहंस इण्टर काॅलेज, मंझौली, बलिया के आकस्मिक निरीक्षण में यह पाया गया था कि प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बलिया श्री एम0एल0गुप्ता की उपस्थिति में उनकी सहमति से सामूहिक नकल कराई जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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