उत्तर प्रदेश के कर एवं निबंधन विभाग के प्रमुख सचिव श्री वीरेश कुमार द्वारा केबिल, टी0वी0 नेटवर्क पर कराधन के संबंध में एकमुश्त समाधान योजना का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस वर्ष विगत वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत कर में वृद्धि की गयी है तथा यह वर्ष 2012-13 में प्रभावी रहेगी।
यह समाधान योजना वैकल्पिक होगी और विभिन्न जनपदों में तभी प्रभावी होगी जबकि संबंधित जनपद के मुख्य डाकघर में केबिल, टी0वी0 नेटवर्क विनियमन अधिनियम-1995 की धारा-3 के अंतर्गत पंजीकृत होगी। इस योजना का विकल्प इस संबंध में जारी होने वाले शासनादेश के 45 दिन के अंदर संबंधित जनपदों के जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जायेगा तथा इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिन के अंदर तत्संबंधी आदेश निर्गत किया जायेगा। इस समाधान योजना के अंतर्गत विकल्प प्रस्तुत करने वाला केबिल आपरेटर देय मासिक समस्त कर का भुगतान उत्तर प्रदेश केबिल, टेलीविजन (प्रदर्शन) नियमावली-1997 की धारा-11 के अनुसार किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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