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फेरी वालों को अनुज्ञा पत्र निर्गत न करने के संबंध में अपनी आख्या एक सप्ताह के अन्दर शासन को प्रेषित करें

Posted on 13 September 2012 by admin

उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त नगर आयुक्तों को निर्देशित किया है कि फेरी वालों को अनुज्ञा पत्र निर्गत न करने के संबंध में अपनी आख्या एक सप्ताह के अन्दर शासन को प्रेषित करें।
इस संबंध में नगर आयुक्तों को भेजे गये परिपत्र में नगर विकास विभाग के विशेष सचिव श्रीप्रकाश सिंह ने कहा है कि शासन के संज्ञान में आया है कि इस संबंध में अधिसूचित की गयी नियमावली के प्राविधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है और फेरी वालों को अनुज्ञा पत्र जारी नहीं हो रहे हैं। यह स्थिति अत्यधिक असन्तोषजनक है।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश नगरीय फेरी तथा सड़क पटरियों पर कारोबार (विनियमन एवं प्रबन्धन) नियमावली 4 अगस्त 2007 को अधिसूचित हुयी थी और प्रदेश के समस्त नगर निगमों में इसे प्रभावी किया गया था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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