उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन/समाप्ति ) के अध्यादेश 2012 पर अनुमति प्रदान कर दी गयी है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।
यह जानकारी विशेष सचिव विधायी ने दी