उत्तर प्रदेष सरकार ने होर्डिग्स/विज्ञापन पटों पर नियंत्रण रखने के उद्देष्य से होर्डिग्स एवं विज्ञापन पटों के संबंध में अनुज्ञा प्रदान करते समय अनुबन्ध पत्र में इस शर्त को शामिल करने का निर्णय लिया है कि अनुज्ञा प्राप्त करने वाले व्यक्ति से निर्धारित प्रीमियम और विज्ञापन कर की पूर्ण धनराषि के अतिरिक्त वार्षिक विज्ञापन कर की 10 प्रतिषत धनराषि ‘जमानत राषि’ के रूप में जमा कराई जायेगी।
विज्ञापन कर्ता द्वारा लगाये गये होर्डिंग्स एवं विज्ञापन पटों से किसी प्रकार की कोई क्षति होने की दषा में उसकी क्षतिपूर्ति जमानत की धनराषि से की जायेगी किन्तु कोई क्षति न होने की दषा में अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर यह जमा की गई अतिरिक्त धनराषि विज्ञापन कर्ता को वापस कर दी जायेगी।
इस संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास, श्री प्रवीण कुमार द्वारा जारी शासनादेष में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में यह आया है कि प्रदेष में होर्डिग्स एवं विज्ञापन पटों की संख्या बहुत अधिक हो गई हंै, जिसके कारण जहां शहरों का स्वरूप बिगड़ रहा है, वहीं यातायात में भी असुविधा हो रही है, व दुर्घटनायें बढ़ रही हैं तथा अवैध होर्डिग्स के कारण अपराधी तत्वों के साथ ही अपराधों को भी बढ़ावा मिल रहा है। अधिकतर होर्डिग्स एवं विज्ञापन पट अवैध ढंग से लगे हुए हैं तथा प्रचार सामग्री में प्रायः प्रदूषणकारी सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है।
शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन विज्ञापन कर्ताओं के विरूद्ध होर्डिग्स एवं विज्ञापन पटों की विज्ञापन कर धनराषि बकाया है, उनके विरूद्ध सुसंगत अधिनियमों के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत वसूली की प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। होर्डिग्स एवं विज्ञापन पटों के लगाने वाले विज्ञापन कर्ताओं के विरूद्ध विगत 05 वर्षों में देय बकाया धनराषि का विस्तृत विवरण भी शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के निर्देंष दिये गये हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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