1. नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित सिंचाई विभाग की दिल्ली स्थित 895.63 एकड़ निष्प्रयोज्य भूमि को सिंचाई विभाग को वापस हस्तांतरित करने का निर्णय। इसके लिए दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित करने का फैसला।
2. पारिस्थितकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण, गन्ने के साथ दलहन एवं तिलहन अंतःफसली योजना लागू करने का निर्णय।
3. प्रदेश के चयनित जनपदों में संकर मक्का बीज पर अनुदान देने की योजना लागू करने का फैसला।
4. राज्य की ऊसर, बीहड़/बंजर एवं जलभराव वाली भूमि को सुधारकर कृषि योग्य बनाने तथा गिरते भू-जल स्तर में सुधार हेतु तालाब जीर्णोद्धार कार्यक्रम के लिए भूमि सेना योजना को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करने का निर्णय।
5. आपातकाल में संघर्ष करने और मीसा/डी.आई.आर. में बंद रहे नौजवानों साहसी वीरों को सम्मान राशि, 3,000 रुपए प्रतिमाह, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा तथा परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराने का निर्णय।
6. भारत सरकार द्वारा अंगीकृत ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007’ को राज्य में लागू करने तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय। यह कमेटी इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार के दायित्वों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में रणनीति पर संस्तुति देगी।
7. टी.ई.टी. परीक्षा को अर्हकारी परीक्षा के रूप में स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन।
8. गन्ना परिक्षेत्र गोरखपुर, देवरिया तथा बाराबंकी की आर्थिक रूप से कमजोर गन्ना समितियों के कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु 16 करोड़ ऋण प्रदान करने का फैसला।
9. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आवासीय सुविधा हेतु इलाहाबाद की तहसील सदर के ग्राम मुश्तखार्जा की 36,750 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटित किए जाने का फैसला।
10. उत्तर प्रदेश विधानपरिषद सचिवालय के कर्मचारियों एवं पूर्व कर्मचारियों को एसजीपीजीआई लखनऊ में चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए रिवाल्विंग फण्ड बनाने का फैसला।
11. मनोरंजन/वाटर पार्क तथा वीडियो गेम पर आमोद कर की दर में एकमुश्त समाधान योजना लागू करने का फैसला।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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