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बेरोजगारी भत्ता योेजना में संशोधन

Posted on 26 August 2012 by admin

सहायक निदेशक सेवा योजना ने बताया है कि उ0प्र0 बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 के अन्तर्गत संशोधित नियमानुसार वे अभ्यर्थी पात्र हैं जो उ0प्र0 के निवासी हों, हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों, उनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 36000/- या उससे कम हो। 01 अप्रैल, 2012 को 25 से 40 वर्ष आयु वर्ग के हों तथा सेवायोजन कार्यालय में 31 अगस्त, 2012 तक पंजीकृत हों। आवेदन- पत्रके साथ हाईस्कूल का अंक-पत्र तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण-पत्र, तहसील से जारी आवेदक के परिवार का आय प्रमाण-पत्र (परिवार का तात्पर्य आवेदक स्वयं तथा विवाहित होने दशा में पति या पत्नी जो लागू हो व बच्चों से है।) तथा सेवायोजन कार्यालय के पंजीयन प्रपत्र (एक्स-10) की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन का अनुसूचित बैंक की कोर बैकिंग सेवा शाखा में बचत खाता होना चाहिए। आवेदन पत्र में नाम व पता हिन्दी व अंग्रेजी में साफ-साफ भरें तथा बैंक विवरण शाखा प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित करावें।
उन्होंने बताया कि आवेदन-पत्र जमा करते समय सभी मूल अभिलेख साथ लायें और संलग्नकों की जांच कराने के उपरान्त आवेदन पत्र जमा करके रसीद प्राप्त करें। आवेदन-पत्र उसी जिले के सेवायोजन कार्यालय में जमा होगा, जिस जिले के सेवायोजन कार्यालय मे वह पंजीकृत है। आवेदक का खाता भी उसी जनपद में होना चाहिए।
सहायक निदेशक ने बताया कि आवेदन-पत्र जमा कराने की कोई अन्तिम तिथि निर्धारित नहीें है। स्वीकृत होने की दशा में भत्ता आवेदन-जमा करने के अगले माह से देय होगा। कोई असुविधा होने पर सहायक निदेशक सेवायोजन से सम्पर्क किया जा सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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