प्रधानाचार्य पात्र छात्र-छात्राओं केे बैंक खाते 31 अगस्त तक खुलवायें
जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया है कि नवीन शासनादेश के अनुसार आगरा में संचालित मान्यता प्राप्त/अनुदानित/राजकीय स्कूल/संस्था के प्रधानाचार्य को सूचित किया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के अन्तर्गत आने वालो कक्षा 1-8 में अध्ययनरत् समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति की धनराशि छात्र/छात्राओं के राष्ट्रीयकृत बैंक के खुले खाते के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। अतः जनपद के समस्त मदरसों/शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यो को निर्देशित किया गया है कि वे पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्रवृत्ति के पात्र छात्र/छात्राओं की एक संकलित सूची तैयार कर समस्त छात्र/छात्राओं के अथवा उनके अभिभावकों से खाता खोलने हेतु के0वाई0सी0 नार्म के अनुरूप आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर राष्ट्रीयकृत बैंक (सी0बी0एस0 ब्रान्च) जिसमें संस्था का खाता संचालित किया जा रहा हो से बैंक खाता खोलने का आवेदन पत्र प्राप्त कर समस्त छात्र/छात्राओं अथवा उनके अभिभावकों से प्रपत्र भरवाकर खाता खोलने की कार्यवाही दिनांक 31-8-12 तक सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अवगत कराना है कि शिक्षण संस्था/मदरसे का खाता अगर संस्था परिसर से दूरी पर है, तो संस्था के निकटस्थ राष्ट्रीयकृत (सी0बी0एस0 ब्रान्च) में पात्र छात्र/छात्राओं का खाता खोला जायेगा। 10 वर्ष से कम आयु वाले अध्ययनरत् पात्र अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं का बैंक खाता स्वयं छात्र/छात्राओं के नाम से खोला जायेगा।
उन्होंने बताया है कि छात्रवृत्ति के पात्र अल्पसंख्यक छात्र/छात्रओं का बैंक में खाता शून्य ओपनिंग बैंलेन्स के आधार पर खोला जायेगा। इसके साथ ही मदरसे/शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित कर लें कि खाता खोलने हेतु भरे जाने वाले प्रपत्र में प्रधानाचार्य एवं छात्र/छात्राओं अथवा उसके अभिभावक का मोबाईल नं0 अंकित किया जायेगा एवं बैंक का खाताा खोलने वाले फार्म पर सम्बन्धित मदरसे/शिक्षण संस्था द्वारा बैंक को यह प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि यह छात्र/छात्रा जिसका खाताा खोला जा रहा है, वह उनकी संस्था में अघ्ययनरत् है। उसी फार्म पर फोटो एवं हस्ताक्षर भी संस्था द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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