उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 खण्ड (1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये ’उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2012’ पर अनुमति प्रदान कर दी गयी है। इस अध्यादेश से उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम-1973 की धारा-04 में संशोधन कर ’’मान्यवर श्री कांशीराम जी’’ के स्थान पर शब्द ’’ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती’’ उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। यह जानकारी विशेष सचिव विधायी ने दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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