उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री डा0 वकार अहमद शाह ने अपर श्रमायुक्त (प्रवर्तन) को निर्देश दिये हैं कि उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अवशेष दुकानों का नवीनीकरण यथाशीघ्र कराया जाये, जिससे सरकार को अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। उन्होंने बताया है कि गत वर्ष विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 5,70,73,104 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। उन्होंने दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को पूर्व में लागू श्रम ज्योति बीमा दुर्घटना योजना के समान पुनः एक बीमा योजना से आच्छादित कर उन्हें लाभान्वित करने के भी निर्देश दिये हैं।
श्रम मंत्री ने उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत नये क्षेत्रों को सम्मिलित करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय से प्रस्ताव प्राप्त कर शीघ्र शासन को प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन दिलाये जाने के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी तत्परता से कार्य करें और प्राप्त शिकायतों का तत्काल निराकरण करें। उन्होंने कालीन उद्योग में न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण के संबंध में आहूत वेतन सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर भी शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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