उत्तर प्रदेश सचिवालय भवन परिसर में पान मसाला, तम्बाकू, ध्रूमपान तथा तम्बाकू से बने अन्य सभी पदार्थों का प्रयोग करते पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
यह जानकारी संयुक्त सचिव, सचिवालय प्रशासन श्री अजय सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि सचिवालय परिसर में जो व्यक्ति ध्रूमपान करते हुए अथवा तम्बाकू, पान मसाला आदि का प्रयोग करते हुए अथवा उसकी पीक थूकते हुए पाया जायेगा, उससे सफाई सहयोग शुल्क के रूप में 100 रुपये वसूल किया जायेगा तथा यदि कोई बाहरी व्यक्ति ऐसा करते पाया गया तो उससे सफाई शुल्क के रूप में 100 रुपये लेने के अलावा उसका प्रवेश पत्र भी निरस्त कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सचिवालय सुरक्षा की देख-रेख में सचिवालय सुरक्षा रक्षकों द्वारा किया जायेगा।
श्री अजय सिंह ने बताया कि सचिवालय परिसर में तम्बाकू, पान मसाला, ध्रूमपान आदि पदार्थों के सेवन पर वर्ष 2007 से पूर्ण निषेध है परन्तु देखा जा रहा है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि अब शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा दोषियों को दण्डित कराया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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