उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के समस्त पात्र छात्र-छात्राओं को अब राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान करने का निर्णय लिया है।
सचिव अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती लीना जौहरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में इस योजना के संचालन में कतिपय जनपदों में भ्रष्टाचार, अनियमितता आदि की गम्भीर शिकायतें प्राप्त होने के कारण प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एक शासनादेश द्वारा समस्त मदरसों/शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे पूर्वदशम् कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रवृत्ति के पात्र छात्र-छात्राओं की एक संकलित सूची तैयार का उनके अभिभावकों से खाता खोलने हेतु के0वाई0सी0 मानक के अनुरूप आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर राष्ट्रीयकृत बैंक (सी0बी0एस0ब्रान्च) जिसमंे संस्था का खाता संचालित किया जा रहा हो, से बैंक खाता खोलने का आवेदन पत्र प्राप्त कर समस्त छात्र-छात्राओं अथवा उनके अभिभावकों से प्रपत्र भराकर खाता खोलने की कार्यवाही आगामी 31, अगस्त 2012 तक सुनिश्चित करें। जारी शासनादेश में यह भी कहा गया कि यदि संबंधित मदरसे/शिक्षण संस्था का खाता संस्था परिसर से दूर है तो संस्था के नज़दीक राष्ट्रीयकृत बैंक में छात्र-छात्रा का खाता खोला जायेगा।
श्रीमती जौहरी ने बताया कि 10 वर्ष के कम आयु वाले अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं का बैंक खाता उनके अभिभावकों की संरक्षता (अण्डर नेचुरल गार्जियनशिप) में खोला जायेगा तथा 10 वर्ष से ऊपर की आयु वाले अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं का बैंक खाता स्वयं छात्र/छात्राओं के नाम से खोला जायेगा तथा यह खाता बचत शून्य ओपनिंग बैलेन्स के आधार पर होगा। खाता खोलने हेतु भरे जाने वाले प्रपत्र से संबंधित शिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य एवं छात्र/छात्रा अथवा उसके अभिभावक का मेाबाइल नं0 अंकित किया जायेगा ताकि संबंधित छात्र/छात्रा के खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि स्थानान्तरित किये जाने के पश्चात उसे एस0एम0एस0 के द्वारा सूचित किया जा सके। बैंक का खाता खोलने वाले फार्म पर संबंधित मदरसे/शिक्षण संस्था द्वारा बैंक को यह प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि वह छात्र/छात्रा जिसका खाता खोला जा रहा है, वह उनकी संस्था में अध्ययनरत है। उसी फार्म पर फोटो एवं हस्ताक्षर भी संस्था द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। पात्र छात्र/छात्राओं का खाता खोलने के उपरान्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह संस्था के अभिलेखों से छात्र/छात्रा का नाम व उनके पिता/अभिभावक के नाम तथा बैंक में खुले खाते के नम्बर की पुष्टि कर लें।
समस्त अल्पसंख्यक पात्र छात्र/छात्राओं की सूची, उनके बैंक खाते एवं मोबाइल नम्बर सहित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को दिनांक 5 सितम्बर, 2012 तक उपलब्ध कराना होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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