उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-213 खण्ड(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ’’छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश-2012’’ पर अनुमति प्रदान कर दी गयी है।
इस अध्यादेश से छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम-2002 की धारा-02 में परिवर्तन कर इस विश्वविद्यालय का नाम ’’किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश’’ कर दिया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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