उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-213 के खण्ड(1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ’’उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश-2012’’ पर अनुमति प्रदान कर दी गयी है। यह अध्यादेश दिनांक 15.09.2006 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
इस अध्यादेश से उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-09 तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-07 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम-2006 द्वारा उसके प्रतिस्थापन या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के निर्णय, आदेश या डिक्री के होते हुए भी यह घोषित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार हुए निर्वाचन इस धारा के अधीन ’’परवर्ती निर्वाचन’’ या ’’पश्चातवर्ती निर्वाचन’’ नही समझे जायेंगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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